CHHATTISGARH
धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने संबंधी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

थाना भरण्डा में अपराध क्रमांक 07/2026, धारा 299, 3(5) बीएनएस के तहत किसी वर्ग अथवा समुदाय की धार्मिक भावनाओं को आहत करने एवं धार्मिक मान्यताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणी करने संबंधी प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था।

प्रकरण की विवेचना के दौरान दो आरोपियों की संलिप्तता पाए जाने पर दिनांक 22 जून 2026 को उन्हें विधिवत गिरफ्तार किया गया।
गिरफ्तार आरोपियों का विवरण निम्नानुसार है –
1. दीपक ठाकुर, पिता महेन्द्र सिंह ठाकुर, उम्र 43 वर्ष, निवासी ग्राम सोनाबल, जिला कोंडागांव।
2. भुनेश्वरी ठाकुर, पति दीपक ठाकुर, उम्र 37 वर्ष, निवासी ग्राम सोनाबल, जिला कोंडागांव।
गिरफ्तार आरोपियों को दिनांक 22 जून 2026 को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।