CHHATTISGARH
शासकीय बुनियादी कन्या शिक्षा परिसर गरांजी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, छात्र छात्राओं को दी गई कानूनी जानकारी,

न्यायाधीश के द्वारा छात्रों को दी गई कानूनी जानकारी
- आज 1 सितंबर को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोण्डागांव श्रीमान खिलावन राम रिगरी अध्यक्ष तालुका विधिक सेवा समिति नारायणपुर श्रीमान जितेन्द्र कुमार ठाकुर के आदेशानुसार शासकीय बुनियादी कन्या शिक्षा परिसर गरांजी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया
, उक्त शिविर में श्रीमती बरखा रानी वर्मा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रे वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीश के द्वारा संविधान में प्रदत्त मूल अधिकार समानता के अधिकार, स्वतंत्रता, शिक्षा के अधिकार, गरिमा पूर्ण जीने का अधिकार, मौलिक कर्तव्य, शिक्षा के मूल अधिकार प्राप्त करने के लिए, बच्चों को भेजने का कर्तव्य माता पिता एवं पालक का है, बाल विवाह के अंतर्गत लड़कियों की उम्र 18 वर्ष एवं लड़कों की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है, मोबाइल प्रयोग में सावधानी व सायबर सुरक्षा, यातायात नियमों व अन्य विषयों के संबंध में विस्तार पूर्वक छात्रों को जानकारी दी गई।
श्री चंद्र प्रकाश कश्यप प्रतिधारक अधिवक्ता के द्वारा शोषण के विरुद्ध अधिकार, 14 वर्ष से नीचे बालकों से जोखिम पुर्व कार्य में नहीं रख जावेगा, बाल श्रम प्रतिषेध समान कार्य, समान वेतन मातृत्व लाभ योजना हिन्दू उत्तराधिकार के अंतर्गत पुत्र पुत्री को पैतृक संपति में बराबर का अधिकार, विधिक सेवा प्राधिकरण से नि : शुल्क विधिक सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति के संबंध में विस्तार पूर्वक कानूनी जानकारी दिया गया, श्री घासी राम नेताम, मनीषा बघेल अधिकार मित्र के द्वारा नालसा के योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। उक्त शिविर में श्री राम लाल देवांगन व्याख्याता एवं शिक्षक, शिक्षिका गण उपस्थित रहे।